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Mahtari Vandana Complaint Kaise Kare Helpline: जब महतारी वंदन योजना के तहत लाभार्थी को किस्त का भुगतान नहीं मिलता है या कोई अन्य समस्या उत्पन्न होती है, तो शिकायत दर्ज कराने के लिए तीन प्रमुख माध्यम उपलब्ध हैं – ऑनलाइन पोर्टल, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर, और ऑफलाइन आंगनबाड़ी केंद्र । आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट mahtarivandan.cgstate.gov.in पर जाकर ‘शिकायत करें’ विकल्प से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती हैं । इसके अतिरिक्त, हेल्प डेस्क नंबर +91-771-2234192 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है । राज्य स्तरीय टोल-फ्री नंबर 18002334448 (सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक) भी उपलब्ध है । इस लेख में शिकायत दर्ज कराने की सभी विधियों, आवश्यक जानकारी, और समाधान की समयसीमा को विस्तार से समझाया गया है ।
Why Timely Complaint Filing is Essential
शिकायत दर्ज कराने में देरी करने से भुगतान में अनावश्यक विलंब हो सकता है और लाभार्थी का नाम सूची से हटाया जा सकता है । नीचे इसके कारणों और परिणामों को विस्तार से समझाया गया है ।
Grievance Redressal System – Ticket Number Generation
व्याख्या: शिकायत दर्ज कराने के बाद लाभार्थी को एक टिकट नंबर (Ticket Number) मिलता है, जिससे वह अपनी शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकती है । केंद्रीय प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के उदाहरण से देखा गया है कि 60,000 से अधिक शिकायतों में से 85% से अधिक का समाधान 19 दिनों की औसत समयसीमा में किया गया । यह प्रणाली सीधे संबंधित अधिकारियों को शिकायत आवंटित करती है ।
यदि अनदेखा किया जाए तो क्या होगा: बिना शिकायत दर्ज कराए, प्रशासन को समस्या के बारे में पता ही नहीं चलता । महीनों तक भुगतान रुका रह सकता है और लाभार्थी का नाम अनिवार्य ई-केवाईसी न होने या अन्य कारणों से योजना से हटाया जा सकता है ।
व्यावहारिक सुझाव: जैसे ही आपको पता चले कि किस्त नहीं आई है या कोई अन्य समस्या है, तुरंत शिकायत दर्ज कराएं । शिकायत दर्ज करने के बाद मिले टिकट नंबर को सुरक्षित रखें ।
Time-Bound Resolution – 30 Days Maximum
व्याख्या: सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर करें । PMMVY के तहत प्राप्त 60,000 शिकायतों में से 85% से अधिक का समाधान 18-19 दिनों में हो चुका है । यह समयसीमा कानूनी रूप से अनिवार्य है ।
यदि अनदेखा किया जाए तो क्या होगा: यदि लाभार्थी शिकायत दर्ज नहीं कराती है, तो समाधान की कोई समयसीमा लागू नहीं होती । प्रशासन को समस्या के बारे में तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि कोई औपचारिक शिकायत दर्ज न हो ।
व्यावहारिक सुझाव: शिकायत दर्ज कराने के 15 दिनों के भीतर यदि कोई प्रगति नहीं होती है, तो अपने टिकट नंबर के साथ उच्च अधिकारियों से संपर्क करें ।
E-KYC Deadline – May 2026 Warning
व्याख्या: महतारी वंदन योजना के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया जारी है, और आंगनबाड़ी केंद्रों से महिलाओं को फोन करके ई-केवाईसी कराने के लिए कहा जा रहा है । यह प्रक्रिया 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक अनिवार्य है । जिन महिलाओं का ई-केवाईसी नहीं होगा, उनकी अगली किस्तें रुक सकती हैं और नाम सूची से हटाया जा सकता है ।
यदि अनदेखा किया जाए तो क्या होगा: बिना ई-केवाईसी के, DBT भुगतान विफल हो जाता है और लाभार्थी को आने वाली सभी किस्तों से वंचित रहना पड़ सकता है । ई-केवाईसी की समयसीमा समाप्त होने के बाद पुनः शामिल होने की प्रक्रिया लंबी हो सकती है ।
व्यावहारिक सुझाव: यदि आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का फोन आए, तो तुरंत ई-केवाईसी कराएं । यदि कोई CSC सेंटर या व्यक्ति ई-केवाईसी के नाम पर पैसे मांगे, तो शिकायत दर्ज कराएं क्योंकि यह प्रक्रिया निःशुल्क है ।
आइए एक क्षण के लिए विचार करें: क्या आप जानते हैं कि PMMVY के तहत 60,000 से अधिक शिकायतों में से 85% का समाधान 19 दिनों में हुआ? क्या आपने अपनी शिकायत दर्ज कराई है?
Step-by-Step Complaint Filing Guide
नीचे शिकायत दर्ज कराने के सभी माध्यमों को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है । ये तीनों माध्यम प्रभावी हैं और आपकी सुविधानुसार कोई भी चुन सकती हैं ।
Online Complaint – Official Website
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:
शिकायत दर्ज कराने का यह सबसे तेज़ और प्रभावी तरीका है, जिसमें आपको टिकट नंबर तुरंत मिल जाता है :
| चरण | कार्य | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | वेबसाइट खोलें | mahtarivandan.cgstate.gov.in पर जाएं |
| 2 | शिकायत विकल्प चुनें | होम पेज पर ‘शिकायत करें’ (Complaint) लिंक पर क्लिक करें |
| 3 | जानकारी दर्ज करें | लाभार्थी क्रमांक, मोबाइल नंबर, या आधार नंबर दर्ज करें |
| 4 | कैप्चा भरें | दिए गए सुरक्षा कोड को सही-सही भरें |
| 5 | शिकायत लिखें | अपनी समस्या का विस्तार से वर्णन करें – जैसे कौन सी किस्त नहीं आई, कब से समस्या है |
| 6 | सबमिट करें | जमा करने के बाद आपको एक टिकट नंबर मिलेगा |
यह शिकायत सीधे संबंधित जिला अधिकारियों को भेज दी जाती है । आप इस टिकट नंबर से शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकती हैं ।
Phone Helpline – Helpline Desk Numbers
फोन के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:
यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो फोन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने के दो नंबर उपलब्ध हैं :
| नंबर | विवरण | समय | उपयोग |
|---|---|---|---|
| +91-771-2234192 | हेल्प डेस्क नंबर | कार्यालय समय | मुख्य हेल्पलाइन |
| 18002334448 | राज्य स्तरीय टोल-फ्री नंबर | सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक | मुफ्त कॉल |
केंद्रीय पीएमएमवीवाई योजना का हेल्पलाइन नंबर 1515 है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू हुआ और महतारी वंदन योजना के लिए भी सहायक हो सकता है ।
कॉल करते समय रखें ये जानकारी तैयार:
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आधार नंबर
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रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
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बैंक खाता संख्या और IFSC कोड
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लाभार्थी क्रमांक (यदि उपलब्ध हो)
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समस्या का संक्षिप्त विवरण
दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न: क्या आपने अपना लाभार्थी क्रमांक नोट कर रखा है? क्या आप जानते हैं कि टोल-फ्री नंबर पर कॉल करना पूरी तरह से निःशुल्क है?
Offline Complaint – Anganwadi Center
यदि ऑनलाइन या फोन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने में कोई समस्या है, तो आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं । यह सबसे सरल और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध माध्यम है ।
How to File Complaint at Anganwadi Center
आंगनबाड़ी केंद्र में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया:
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अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाएं
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपनी समस्या बताएं
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अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक दिखाएं
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कार्यकर्ता आपकी शिकायत को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएगी
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आपको एक पावती (Acknowledgement) मिलनी चाहिए
Anganwadi Workers Are Calling for E-KYC
ई-केवाईसी के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कॉल:
अब आंगनबाड़ी केंद्रों से महिलाओं के पास फोन आने लगे हैं, जिसमें उनसे जितनी जल्दी हो सके ई-केवाईसी करवा लेने का अनुरोध किया जा रहा है । यह एक अभियान का हिस्सा है ताकि कोई पात्र लाभार्थी छूट न जाए ।
यदि कोई पैसे मांगे तो क्या करें:
यदि कोई CSC सेंटर या व्यक्ति ई-केवाईसी करने या शिकायत दर्ज कराने के नाम पर पैसे मांगता है, तो यह पूर्णतः अवैध है । आप निम्नलिखित नंबरों पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
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8085190563 (व्हाट्सएप या कॉल)
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7828183048 (व्हाट्सएप या कॉल)
तीसरा विचारणीय प्रश्न: क्या आपको पता है कि ई-केवाईसी और शिकायत दर्ज कराने की सारी प्रक्रिया निःशुल्क है? क्या किसी ने आपसे पैसे मांगे हैं?
Mobile App – Mahtari Vandana Application
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘महतारी वंदन’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से लाभार्थी आसानी से भुगतान की स्थिति देख सकती हैं और शिकायत दर्ज करा सकती हैं ।
App Features for Complaint Filing
मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत की प्रक्रिया:
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शिकायत दर्ज करना: ऐप के माध्यम से सीधे शिकायत भेजी जा सकती है
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स्थिति ट्रैकिंग: लाभार्थी अपनी शिकायत के समाधान की स्थिति ट्रैक कर सकती हैं
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मृत्यु की सूचना: यदि किसी लाभार्थी का निधन हो जाता है, तो यह जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से साझा की जा सकती है
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लाभ त्यागने का विकल्प: लाभार्थी चाहें तो ऐप के माध्यम से योजना से बाहर हो सकती हैं
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दिशानिर्देश: ऐप समय-समय पर जारी सरकारी दिशानिर्देशों की अपडेट भी प्रदान करता है
डाउनलोड विधि: Google Play Store पर ‘Mahtari Vandan’ सर्च करके ऐप डाउनलोड करें ।
Comparison Table – Complaint Filing Methods
नीचे सभी तीन मुख्य शिकायत विधियों की तुलना तालिका प्रस्तुत है:

| शिकायत विधि | समाधान की समयसीमा | आवश्यक सुविधाएं | टिकट नंबर | प्रभावशीलता |
|---|---|---|---|---|
| ऑनलाइन पोर्टल | 30 दिन (अनिवार्य) | इंटरनेट, मोबाइल/कंप्यूटर | हाँ – तुरंत मिलता है | बहुत उच्च |
| हेल्पलाइन (+91-771-2234192) | 30 दिन | मोबाइल फोन | हाँ – SMS द्वारा | उच्च |
| टोल-फ्री (18002334448) | 30 दिन | मोबाइल फोन | हाँ – ऑपरेटर बताएगा | उच्च |
| आंगनबाड़ी केंद्र | 15-30 दिन | कोई सुविधा नहीं (व्यक्तिगत जाना होगा) | पावती मिलनी चाहिए | मध्यम-उच्च |
| मोबाइल ऐप | 30 दिन | स्मार्टफोन, इंटरनेट | हाँ – ऐप में दिखेगा | उच्च |
स्रोत: महतारी वंदन योजना के आधिकारिक दिशानिर्देश और केंद्रीय PMMVY के ग्रिवांस रिड्रेसल मॉड्यूल के प्रदर्शन के अनुसार ।
Case Studies – Complaint Resolution Examples
निम्नलिखित केस स्टडीज विभिन्न माध्यमों से शिकायत दर्ज कराने और उनके समाधान को दर्शाती हैं ।
Case Study 1: PMMVY Helpline – 85% Resolution Rate
स्थिति: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत दिसंबर 2025 तक 60,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं । इनमें भुगतान न मिलना, ई-केवाईसी समस्या, और पात्रता संबंधी शिकायतें शामिल थीं ।
प्रक्रिया:
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सभी शिकायतें पोर्टल, हेल्पलाइन 1515, और CPGRAMS के माध्यम से प्राप्त हुईं
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ग्रिवांस रिड्रेसल मॉड्यूल ने स्वचालित रूप से शिकायतों को संबंधित राज्य अधिकारियों को आवंटित किया
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अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर समाधान का निर्देश दिया गया
परिणाम: 85% से अधिक शिकायतों का समाधान 19 दिनों की औसत समयसीमा में हो चुका था । लाभार्थियों को टिकट नंबर के माध्यम से नियमित अपडेट मिलते रहे ।
सीख: शिकायत दर्ज कराने के बाद नियमित रूप से टिकट नंबर से स्थिति ट्रैक करें । यदि 15 दिनों में कोई प्रगति नहीं होती, तो उच्च अधिकारियों से संपर्क करें ।
Case Study 2: CSC Center Fraud – Complaint Number Issued
स्थिति: छत्तीसगढ़ के कुछ CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) संचालकों ने महिलाओं से ई-केवाईसी और आवेदन के नाम पर पैसे वसूले । यह पूर्णतः अवैध है क्योंकि योजना के तहत सभी प्रक्रियाएं निःशुल्क हैं ।
प्रक्रिया:
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प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया
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ऐसे CSC सेंटरों का लाइसेंस निरस्त किया गया
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जिला प्रशासन ने ऐसे संचालकों पर लगातार नजर रखी
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शिकायत के लिए विशेष नंबर जारी किए गए: 8085190563 और 7828183048 (व्हाट्सएप और कॉल)
परिणाम: कई सेंटरों पर कार्रवाई हुई और लाइसेंस निरस्त किए गए । महिलाओं को अब फोन करके इन नंबरों पर शिकायत दर्ज कराने का विकल्प मिल गया है ।
सीख: यदि कोई व्यक्ति या CSC सेंटर आपसे पैसे मांगता है, तो तुरंत दिए गए नंबरों पर शिकायत दर्ज कराएं । ई-केवाईसी और शिकायत दर्ज कराना पूर्णतः निःशुल्क है ।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Question 1: महतारी वंदन योजना में शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
दो मुख्य हेल्पलाइन नंबर हैं: +91-771-2234192 (हेल्प डेस्क) और 18002334448 (राज्य स्तरीय टोल-फ्री नंबर, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक) । केंद्रीय PMMVY हेल्पलाइन 1515 भी सहायक हो सकती है ।
Question 2: ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें?
योजना की आधिकारिक वेबसाइट mahtarivandan.cgstate.gov.in पर जाएं । होम पेज पर ‘शिकायत करें’ लिंक पर क्लिक करें । फिर अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, या लाभार्थी क्रमांक दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें । अपनी समस्या विस्तार से लिखें और सबमिट करें । आपको एक टिकट नंबर मिलेगा ।
Question 3: शिकायत दर्ज करने के बाद समाधान में कितना समय लगता है?
सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है । PMMVY के आंकड़ों के अनुसार, 85% से अधिक शिकायतों का समाधान 19 दिनों की औसत समयसीमा में हुआ ।
Question 4: यदि मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो क्या करूं?
आप फोन हेल्पलाइन (+91-771-2234192 या 18002334448) पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकती हैं । इसके अतिरिक्त, आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं ।
Question 5: महतारी वंदन योजना का मोबाइल ऐप कैसे उपयोग करें?
ऐप Google Play Store पर ‘Mahtari Vandan’ सर्च करके डाउनलोड किया जा सकता है । ऐप के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर सकती हैं, भुगतान स्थिति देख सकती हैं, मृत्यु की सूचना दे सकती हैं, और यहां तक कि लाभ त्यागने का विकल्प भी चुन सकती हैं ।
Question 6: मैं अपनी शिकायत की स्थिति कैसे ट्रैक कर सकती हूं?
जब आप शिकायत दर्ज कराती हैं, तो आपको एक टिकट नंबर (Ticket Number) मिलता है । आप इस नंबर का उपयोग करके वेबसाइट या ऐप पर शिकायत की स्थिति देख सकती हैं । कई मामलों में अपडेट SMS के माध्यम से भी भेजे जाते हैं ।
Question 7: क्या ई-केवाईसी कराने के लिए कोई शुल्क है?
नहीं, ई-केवाईसी कराना पूर्णतः निःशुल्क है । यदि कोई CSC सेंटर या व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है, तो तुरंत शिकायत नंबर 8085190563 या 7828183048 पर संपर्क करें ।
Question 8: क्या मैं CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत कर सकती हूं?
हां, CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) एक केंद्रीय शिकायत पोर्टल है जहां आप योजना से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकती हैं । यह शिकायत सीधे संबंधित विभाग को भेजी जाएगी ।
Question 9: शिकायत दर्ज कराने के बाद मुझे क्या करना चाहिए?
शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको मिले टिकट नंबर को सुरक्षित रखें । नियमित रूप से 7-10 दिनों के अंतराल पर इस नंबर से स्थिति ट्रैक करें । यदि 15 दिनों में कोई प्रगति नहीं होती, तो हेल्पलाइन पर कॉल करके फॉलो-अप करें ।
Question 10: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुझे ई-केवाईसी के लिए फोन कर रही है – क्या यह सही है?
हां, यह सही है । सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेज करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे महिलाओं से फोन पर संपर्क करें और ई-केवाईसी कराने का अनुरोध करें । यह एक सकारात्मक पहल है ताकि कोई पात्र महिला छूट न जाए ।
Approximate Word Count for FAQs: 350 words
Author Expertise – Domain Credentials
इस लेख की जानकारी निम्नलिखित आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है:
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छत्तीसगढ़ राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना से संबंधित आधिकारिक घोषणाएं
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योजना की आधिकारिक वेबसाइट
mahtarivandan.cgstate.gov.inपर उपलब्ध शिकायत प्रक्रियाएं -
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के PMMVY ग्रिवांस रिड्रेसल मॉड्यूल के प्रदर्शन आंकड़े
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जिला प्रशासन द्वारा जारी स्कैम से बचाव के निर्देश और वैकल्पिक हेल्पलाइन नंबर
लेखक ने सरकारी योजनाओं के शिकायत निवारण तंत्रों, हेल्पलाइन प्रणालियों, और लाभार्थी अधिकारों का गहन अध्ययन किया है । यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है और आधिकारिक स्रोतों पर आधारित है । किसी भी विशिष्ट समस्या के लिए योजना के हेल्पलाइन नंबर या अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें ।
Key Takeaways – Action Summary
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पहला कदम: सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कराएं – यह सबसे तेज़ और प्रभावी तरीका है
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दूसरा कदम: यदि इंटरनेट नहीं है, तो हेल्पलाइन +91-771-2234192 या टोल-फ्री 18002334448 पर कॉल करें
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तीसरा कदम: आप नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं
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चौथा कदम: शिकायत दर्ज कराने के बाद मिला टिकट नंबर सुरक्षित रखें – इससे स्थिति ट्रैक करें
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पांचवां कदम: यदि 15 दिनों में समाधान न हो, तो फॉलो-अप करें या उच्च अधिकारियों से संपर्क करें
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छठा कदम: किसी भी व्यक्ति को ई-केवाईसी या शिकायत के नाम पर पैसे न दें – यह पूर्णतः निःशुल्क है