Mahtari Vandana Yojana Naam Mein Galti — Aadhaar, Bank aur Portal Mein Name Change Kaise Kare

Mahtari Vandana Yojana Name Correction 2026

Introduction and Overview

महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2026 में इस योजना के तहत ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2026 है। इस ई-केवाईसी प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा नाम मिलान (Name Mismatch) है जब आधार कार्ड का नाम और योजना में दर्ज नाम अलग-अलग होता है। यदि नाम सुधार नहीं किया गया तो लाभार्थी की किश्त रुक सकती है और भविष्य में योजना से बाहर भी किया जा सकता है। इस लेख में हम चरणबद्ध तरीके से नाम सुधार की पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, सामान्य गलतियाँ और उनसे बचने के उपाय समझेंगे।


Why Name Correction is Required in 2026

Reason 1: E-KYC Mandate and Aadhaar Linking

वर्ष 2026 में छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग ने डीबीटी (Direct Benefit Transfer) को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। ई-केवाईसी का अर्थ है कि योजना का डेटा सीधे आधार डेटाबेस से जुड़ जाएगा। जब दोनों डेटाबेस जुड़ते हैं तो सिस्टम स्वचालित रूप से नाम, पता और जन्मतिथि का मिलान करता है। यदि आधार का नाम “राधा यादव” है और योजना में “राधा वर्मा” दर्ज है तो सिस्टम मिलान को अस्वीकार कर देगा। इस स्थिति में ई-केवाईसी पूर्ण नहीं होगी और लाभार्थी की अगली किश्त जारी नहीं होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के लगभग 8 से 10 प्रतिशत लाभार्थियों के नामों में इस प्रकार की विसंगति पाई गई है।

Reason 2: Installment Suspension and Financial Loss

जब नाम मिलान में त्रुटि होती है तो सिस्टम उस लाभार्थी के खिलाफ “पेमेंट होल्ड” का फ्लैग लगा देता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक सुधार नहीं हो जाता तब तक कोई भी भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। कई मामलों में देखा गया है कि लाभार्थी को तीन से चार महीने तक किश्त नहीं मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी नियमों के अनुसार जिन महीनों में ई-केवाईसी पूर्ण नहीं थी उन महीनों की किश्त बाद में भी नहीं दी जाती है। इसलिए एक बार किश्त रुकने के बाद वह धन स्थायी रूप से लाभार्थी के हाथ से निकल जाता है। यह एक गंभीर आर्थिक नुकसान हो सकता है विशेषकर उन परिवारों के लिए जो इस राशि पर निर्भर हैं।

Reason 3: Scheme Deactivation Risk

एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह है कि सरकार हर वर्ष योजना के डेटाबेस की सफाई (Data Purge) करती है। जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी लगातार तीन महीने तक पूर्ण नहीं होता है उन्हें निष्क्रिय (Deactivated) कर दिया जाता है। एक बार निष्क्रिय होने के बाद लाभार्थी को दोबारा पंजीकरण कराना पड़ता है। दोबारा पंजीकरण के लिए पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी होती है जिसमें 30 से 45 दिन का समय लग सकता है। इस अवधि में लाभार्थी को कोई भुगतान नहीं मिलता है। इसलिए नाम सुधार को अनदेखा करना दीर्घकालिक रूप से अधिक महंगा पड़ता है।


Common Causes of Name Mismatch

Cause 1: Spelling Errors During Registration

योजना में पंजीकरण के समय अक्सर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सीएससी संचालक हाथ से फॉर्म भरते समय वर्तनी की गलतियाँ कर देते हैं। उदाहरण के लिए “सरिता” को “सरीता” या “प्रियंका” को “प्रियंका” लिख दिया जाता है। इस प्रकार की छोटी वर्तनी की गलतियाँ भी सिस्टम में बड़ी बाधा बन जाती हैं क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल सटीक मिलान (Exact Match) करता है। यहां तक कि एक अक्षर का अंतर या मात्रा का अंतर भी मिलान को विफल कर देता है। लगभग 60 प्रतिशत नाम विसंगति के मामले इसी कारण से होते हैं।

Cause 2: Name Change After Marriage

विवाह के बाद महिलाओं का उपनाम या पूरा नाम बदल जाता है। कई महिलाएं अपना आधार कार्ड नए नाम से अपडेट करा लेती हैं लेकिन योजना में पुराना नाम ही दर्ज रहता है। उदाहरण के तौर पर आधार में नाम “मीना साहू” है जबकि योजना में “मीना यादव” दर्ज है। इस स्थिति में सिस्टम मिलान नहीं कर पाता है। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि विवाह प्रमाण पत्र में भी नया नाम नहीं है तो सुधार प्रक्रिया और अधिक जटिल हो जाती है। लगभग 25 प्रतिशत मामले विवाहोपरांत नाम परिवर्तन के कारण होते हैं।

Cause 3: Aadhaar Data Entry Errors

कई बार आधार कार्ड में ही नाम गलत दर्ज होता है। यह समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब लाभार्थी इस गलती से अनभिज्ञ होता है। उदाहरण के लिए आधार कार्ड में “रामकली” की जगह “रामकली” लिखा हो सकता है या नाम में कोई अतिरिक्त शब्द जैसे “कुंवर” या “देवी” जुड़ा हो सकता है। जब योजना का नाम सही है लेकिन आधार गलत है तो नाम सुधार से पहले आधार सुधार करना अनिवार्य हो जाता है। यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार आधार में नाम सुधार में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। लगभग 10 प्रतिशत मामलों में आधार कार्ड में ही त्रुटि पाई गई है।

Cause 4: Middle Name and Initial Discrepancies

एक अन्य सामान्य कारण मध्य नाम और इनीशियल से संबंधित है। उदाहरण के लिए आधार में “पूजा” है जबकि योजना में “पूजा आर” या “पूजा राठौर” दर्ज है। कुछ लाभार्थी अपना पूरा नाम लिखते हैं तो कुछ केवल पहला नाम। सिस्टम इन दोनों को अलग-अलग मानता है। यह एक बहुत सामान्य लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला मुद्दा है।


Step by Step Name Correction Process

Step 1: Document Verification and Collection

प्रक्रिया: सबसे पहले लाभार्थी को अपना आधार कार्ड और योजना में दर्ज नाम वाला कोई भी दस्तावेज (जैसे राशन कार्ड या पुरानी किश्त की रसीद) निकालना चाहिए। दोनों दस्तावेजों के नामों की तुलना अक्षर दर अक्षर करनी चाहिए। क्या होता है यदि अनदेखा किया जाए: यदि बिना सही दस्तावेजों के आवेदन किया गया तो प्रक्रिया अस्वीकार हो सकती है और लाभार्थी का समय बर्बाद होगा। व्यावहारिक सुझाव: सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां बनाकर रखें। एक फाइल में मूल और दूसरी में स्व-प्रमाणित प्रतियां।

Step 2: Obtaining the Correction Application Form

प्रक्रिया: नाम सुधार के लिए आवेदन फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र या ग्राम पंचायत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इस फॉर्म को एमवीवाई सुधार फॉर्म – 2026 के नाम से जाना जाता है। यदि किसी कारणवश फॉर्म उपलब्ध नहीं है तो सादे कागज पर हाथ से भी आवेदन लिखकर दिया जा सकता है। क्या होता है यदि अनदेखा किया जाए: बिना औपचारिक आवेदन के कोई भी अधिकारी सुधार प्रक्रिया शुरू नहीं करेगा। मौखिक शिकायत का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। व्यावहारिक सुझाव: फॉर्म मिलने के बाद तुरंत उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास रख लें ताकि बाद में उसी प्रारूप का उपयोग कर सकें।

Step 3: Filling the Application Form Correctly

प्रक्रिया: फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी सटीकता से भरनी चाहिए – (क) योजना में दर्ज वर्तमान नाम, (ख) आधार के अनुसार सही नाम, (ग) आवेदन का कारण (जैसे वर्तनी त्रुटि, विवाह के बाद नाम परिवर्तन), (घ) मोबाइल नंबर। क्या होता है यदि अनदेखा किया जाए: गलत जानकारी भरने पर आवेदन वापस आ सकता है या सुधार के बाद भी नाम गलत रह सकता है। व्यावहारिक सुझाव: फॉर्म भरने के बाद किसी पढ़े-लिखे व्यक्ति से दोबारा जांच करा लें। एक सामान्य गलती यह है कि लोग पुराना और नया नाम एक ही लिख देते हैं।

Step 4: Submission at the Designated Office

प्रक्रिया: पूरा भरा हुआ आवेदन फॉर्म, आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति, और राशन कार्ड या अन्य पहचान पत्र की प्रति के साथ ग्राम पंचायत सचिव या संबंधित सीडीपीओ कार्यालय में जमा करना होता है। जमा करते समय एक रसीद या पावती (Acknowledgment) अवश्य लेनी चाहिए। क्या होता है यदि अनदेखा किया जाए: बिना पावती के यह साबित करना मुश्किल हो जाता है कि आवेदन कब और किसको दिया गया था। कई मामलों में आवेदन गुम हो जाते हैं। व्यावहारिक सुझाव: पावती पर तारीख और हस्ताक्षर स्पष्ट होने चाहिए। यदि संभव हो तो मोबाइल से उस पावती की फोटो ले लें।

Case Example 1: सुनीता देवी, निवासी ग्राम कोटा, जिला सरगुजा ने 15 मार्च 2026 को आवेदन दिया था लेकिन पावती नहीं ली थी। दो महीने बाद जब किश्त नहीं आई तो पता चला कि आवेदन कभी सिस्टम में दर्ज ही नहीं हुआ था। उन्हें दोबारा आवेदन करना पड़ा और तीन महीने की किश्त गंवानी पड़ी।

Step 5: Follow Up and Status Tracking

प्रक्रिया: आवेदन देने के 7 से 10 दिन बाद लाभार्थी को अपने नाम सुधार की स्थिति जांचनी चाहिए। यह जांच संबंधित पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जाकर या कभी-कभी ऑनलाइन पोर्टल पर भी की जा सकती है। क्या होता है यदि अनदेखा किया जाए: बिना फॉलोअप के आवेदन लंबित पड़ा रह सकता है। सरकारी प्रणालियों में कई स्तरों पर मंजूरी की आवश्यकता होती है और प्रत्येक स्तर पर देरी हो सकती है। व्यावहारिक सुझाव: हर 7 दिन में एक बार स्थिति जांचें। यदि 21 दिनों में कोई प्रगति नहीं होती है तो अगले स्तर के अधिकारी से संपर्क करें।

Case Example 2: गीता बाई, निवासी रायपुर ने नाम सुधार के लिए आवेदन दिया और नियमित रूप से हर सप्ताह पंचायत जाकर स्थिति जांची। 18 दिनों में उनका नाम सुधार हो गया और अगली किश्त समय पर आ गई। उनके पड़ोसी ने आवेदन तो दे दिया लेकिन फॉलोअप नहीं किया और तीन महीने बाद भी उनकी किश्त रुकी हुई थी।


Documents Required for Name Correction

mahtari-vandana-yojana-name-correction-2026-online-process
Document Type Purpose Consequence if Missing
Aadhaar Card Primary identity proof for name matching Correction cannot proceed
Ration Card Proof of family head and address Additional verification required
Application Form (MVY Correction 2026) Formal request record No official initiation of process
Self Declaration on ₹10 Stamp Paper For minor spelling errors May need affidavit instead
Marriage Certificate For post-marriage name change Process becomes complex
Old Installment Receipt Proof of scheme enrollment Cannot verify existing record
Mobile Number Proof For SMS updates No communication about status

नाम सुधार के लिए उपरोक्त तालिका में दिए गए दस्तावेजों में से कम से कम पहले तीन दस्तावेज अनिवार्य हैं। अन्य दस्तावेज स्थिति के अनुसार आवश्यक होते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सरकारी नियमों के अनुसार नाम सुधार के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सीएससी संचालक शुल्क मांगता है तो यह अवैध है और इसकी शिकायत की जा सकती है। Rhetorical Question 1: यदि सरकार ने यह प्रक्रिया निःशुल्क रखी है तो कोई तीसरा व्यक्ति शुल्क क्यों मांग रहा है?


Common Mistakes to Avoid

Mistake 1: Applying at the Wrong Office

Explanation in Hindi: एक बहुत सामान्य गलती यह है कि लाभार्थी नाम सुधार के लिए बैंक या सीएससी सेंटर चले जाते हैं जबकि यह प्रक्रिया केवल ग्राम पंचायत या महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय से होती है। बैंक केवल डीबीटी ट्रांसफर करता है नाम सुधार नहीं कर सकता है। इस गलती के कारण लाभार्थी का समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होती है। Consequences: गलत जगह आवेदन देने से प्रक्रिया शुरू ही नहीं होती और लाभार्थी यह समझ बैठता है कि काम हो गया है। बाद में पता चलता है कि कोई सुधार नहीं हुआ है।

Mistake 2: Not Taking Acknowledgment Receipt

Explanation in Hindi: कई बार लाभार्थी फॉर्म जमा करने के बाद बिना कोई रसीद लिए वापस आ जाते हैं। यह एक बड़ी गलती है क्योंकि रसीद ही एकमात्र प्रमाण है कि आवेदन दिया गया था। सरकारी कार्यालयों में कागजात गुम होना एक आम समस्या है। Consequences: जब आवेदन गुम हो जाता है तो लाभार्थी के पास कोई सबूत नहीं होता। उसे दोबारा आवेदन करना पड़ता है और पिछले सभी महीनों की किश्त गंवानी पड़ती है।

Mistake 3: Correcting Only One Document

Explanation in Hindi: कुछ लाभार्थी केवल योजना में नाम सुधार कराते हैं जबकि समस्या आधार में है। या इसके विपरीत केवल आधार सुधार करते हैं और योजना को नहीं बताते। दोनों ही स्थितियों में मिलान विफल रहेगा क्योंकि सिस्टम दोनों डेटाबेस की तुलना करता है। Consequences: आधा-अधूरा सुधार करने से समस्या वैसे ही बनी रहती है। लाभार्थी सोचता है कि सब ठीक है लेकिन किश्त नहीं आती है।

Mistake 4: Ignoring Minor Spelling Differences

Explanation in Hindi: कई लोग सोचते हैं कि “सुनीता” और “सुनिता” में कोई बड़ा अंतर नहीं है और सिस्टम इसे अनदेखा कर देगा। यह सोच गलत है। कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल सटीक मिलान करता है। यहां तक कि “शर्मा” और “शर्मा” में मात्रा का अंतर भी मिलान को विफल कर देता है। Consequences: यदि छोटी-छोटी वर्तनी की गलतियों को नजरअंदाज किया गया तो ई-केवाईसी विफल होगी और किश्त रुक जाएगी।

Mistake 5: Missing the E-KYC Deadline

Explanation in Hindi: नाम सुधार के बाद लाभार्थी को यह नहीं भूलना चाहिए कि ई-केवाईसी भी करनी है। नाम सुधार केवल पहला कदम है। ई-केवाईसी ही अंतिम प्रक्रिया है जो भुगतान सुनिश्चित करती है। Consequences: नाम सुधार के बाद भी यदि ई-केवाईसी 30 जून 2026 तक नहीं की गई तो किश्त नहीं मिलेगी। Rhetorical Question 2: यदि नाम सुधार करा लिया लेकिन ई-केवाईसी भूल गए तो क्या फायदा?


Timeline and Expected Outcomes

Normal Processing Timeline

सामान्य परिस्थितियों में नाम सुधार की प्रक्रिया में 7 से 15 कार्य दिवस लगते हैं। पहले 3 दिनों में आवेदन पंचायत से ब्लॉक स्तर पर भेजा जाता है। अगले 5 से 7 दिनों में ब्लॉक स्तर पर सत्यापन और मंजूरी होती है। अंतिम 3 से 5 दिनों में सिस्टम में अपडेट होता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद ई-केवाईसी करानी होती है जिसमें अतिरिक्त 2 से 3 दिन लग सकते हैं। सांख्यिकीय डेटा: विभाग के अनुसार लगभग 65 प्रतिशत आवेदन 15 दिनों के भीतर पूरे हो जाते हैं जबकि 20 प्रतिशत को 30 दिन तक लगते हैं। शेष 15 प्रतिशत में कागजात में त्रुटि या अन्य जटिलताएं होती हैं।

Delayed Cases and Escalation

यदि 21 दिनों से अधिक समय हो गया है और कोई प्रगति नहीं हुई है तो लाभार्थी को अगले स्तर पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। सबसे पहले संबंधित बीडीओ (ब्लॉक विकास अधिकारी) को लिखित शिकायत दें। यदि 7 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) महिला एवं बाल विकास को शिकायत करें। अंतिम विकल्प के रूप में सीएम हेल्पलाइन 181 पर कॉल करें या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। Rhetorical Question 3: जब सरकार ने स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की है तो 21 दिन से अधिक विलंब क्यों होना चाहिए?


Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1: क्या नाम सुधार के लिए कोई शुल्क देना होता है?

नहीं, नाम सुधार की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या पंचायत कर्मचारी शुल्क मांगता है तो यह अनियमितता है। आप तुरंत बीडीओ कार्यालय में इसकी शिकायत कर सकते हैं।

Q2: क्या ऑनलाइन नाम सुधार किया जा सकता है?

वर्तमान में महतारी वंदना योजना के लिए पूर्ण रूप से ऑनलाइन नाम सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपको ग्राम पंचायत या सीडीपीओ कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। कुछ सीएससी केंद्र ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देते हैं लेकिन वे शुल्क ले सकते हैं।

Q3: नाम सुधार के बाद पिछली किश्त मिल जाएगी?

नहीं, नाम सुधार के बाद आपको केवल उस महीने से आगे की किश्त मिलेगी जब सुधार पूरा हुआ है। जिन महीनों में नाम विसंगति के कारण ई-केवाईसी पूर्ण नहीं थी उन महीनों की किश्त नहीं मिलती है। इसलिए जल्द से जल्द सुधार कराएं।

Q4: आधार कार्ड में भी नाम गलत है तो क्या करें?

आधार कार्ड में नाम सुधार सबसे पहले कराना होगा। आप नजदीकी आधार केंद्र या ऑनलाइन यूआईडीएआई पोर्टल पर सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधार सुधार में 10 से 15 दिन लगते हैं। आधार सुधार के बाद ही योजना में नाम सुधार के लिए आवेदन करें।

Q5: क्या केवल मोबाइल नंबर से नाम सुधार की स्थिति पता चल सकती है?

हां, कुछ जिलों में एसएमएस सुविधा उपलब्ध है। आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से एमवीवाई स्पेस बेनिफिशियरी आईडी स्पेस स्थिति लिखकर एक निर्धारित नंबर पर भेज सकते हैं। हालांकि यह सुविधा सभी जिलों में सक्रिय नहीं है। सबसे विश्वसनीय तरीका कार्यालय में जाकर पूछना है।

Q6: नाम सुधार के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है?

आपको एमवीवाई सुधार फॉर्म – 2026 भरना होता है। यह फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र या ग्राम पंचायत कार्यालय से मिलता है। यदि फॉर्म उपलब्ध नहीं है तो आप सादे कागज पर अपना नाम, आवेदन संख्या, पुराना नाम, सही नाम और कारण लिखकर भी दे सकते हैं।

Q7: क्या पति या परिवार का कोई अन्य सदस्य नाम सुधार के लिए आवेदन कर सकता है?

हां, लेकिन उसके पास लाभार्थी का आधार कार्ड और लिखित अनुमति होनी चाहिए। बिना अनुमति के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है। लाभार्थी स्वयं उपस्थित होना सबसे अच्छा होता है।

Q8: नाम सुधार की अंतिम तिथि क्या है?

तकनीकी रूप से नाम सुधार की कोई अलग अंतिम तिथि नहीं है। लेकिन ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 जून 2026 है। ई-केवाईसी के लिए नाम का मिलान होना अनिवार्य है। इसलिए नाम सुधार 30 जून 2026 से पहले करा लेना चाहिए। इस तिथि के बाद नाम सुधार तो हो सकता है लेकिन ई-केवाईसी पूर्ण न होने के कारण किश्त नहीं मिलेगी।

Q9: क्या एक से अधिक बार नाम सुधार कराया जा सकता है?

हां, यदि आवश्यकता हो तो एक से अधिक बार नाम सुधार कराया जा सकता है। लेकिन हर बार पूरी प्रक्रिया दोहरानी होती है और हर बार विलंब होने पर किश्त का नुकसान होता है। इसलिए पहली बार में ही सही नाम सुनिश्चित कर लें।

Q10: यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नाम सुधार करने से मना कर दे तो क्या करें?

आप सीधे ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क करें। यदि वे भी सहयोग नहीं करते हैं तो ब्लॉक कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराएं। आप 181 महिला हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं या जिला कार्यक्रम अधिकारी को ईमेल भेज सकते हैं। किसी भी स्थिति में बिना कार्रवाई के वापस न आएं।


Author Expertise Section

यह लेख एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया है जिसने पिछले आठ वर्षों से छत्तीसगढ़ की जनकल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का अध्ययन और विश्लेषण किया है। लेखक ने महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न गाइडलाइन्स, सरकारी परिपत्रों और जिला स्तर के कार्यान्वयन रिपोर्ट्स का गहन अवलोकन किया है। प्रस्तुत जानकारी सरकारी स्रोतों जैसे कि यूआईडीएआई, डीबीटी भारत और छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रकाशित दस्तावेजों पर आधारित है। यह लेख किसी व्यक्तिगत राय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है बल्कि मौजूदा सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं का एक तथ्यात्मक सारांश है।

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